क्या 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों को नहीं मिलेगा सस्ता LPG सिलेंडर? जानें क्या है नया नियम

अगर आपकी या आपके जीवनसाथी (Spouse) की कुल वार्षिक कर योग्य आय (Taxable Income) 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आप रियायती दर पर LPG सिलेंडर पाने के हकदार नहीं होंगे।

भारत में रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि सब्सिडी का लाभ समाज के उस वर्ग तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के जरिए बिचौलियों को खत्म किया और अब सीधे बैंक खातों में पैसे भेजे जाते हैं। हालांकि, इसके साथ ही पात्रता (Eligibility) के नियमों को भी कड़ा किया गया है। वर्तमान में सब्सिडी को लेकर सबसे बड़ा सवाल आय सीमा (Income Limit) को लेकर उठता है, जिसने कई परिवारों के बजट गणित को बदल दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों को सस्ता LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा?

LPG Cylinder

10 लाख रुपये की इनकम

सरकार के नियमों के अनुसार, यदि आपकी या आपके जीवनसाथी (Spouse) की कुल वार्षिक कर योग्य आय (Taxable Income) 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आप रियायती दर पर LPG सिलेंडर पाने के हकदार नहीं होंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 10 लाख की सीमा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पति और पत्नी की संयुक्त आय (Combined Income) पर भी लागू होती है। यदि दोनों की कमाई मिलाकर 10 लाख को पार कर जाती है, तो उन्हें बाजार मूल्य पर ही सिलेंडर खरीदना होगा। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि संपन्न लोग सब्सिडी छोड़ें और वह पैसा गरीब परिवारों के कल्याण में लगाया जा सके।

End of Feed