सरकार ने लीव इनकैशमेंट की छूट 25 लाख रुपये तक बढ़ाई, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को मिलेगा फायदा
Leave Encashment: यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और नौकरी बदलने या जल्द रिटायरमेंट होने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है।
Updated May 26, 2023 | 08:35 AM IST
लीव इनकैशमेंट पर टैक्स-छूट की सीमा
तस्वीर साभार : iStock
Leave Encashment : यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और नौकरी बदलने या जल्द रिटायरमेंट होने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। सरकार ने अब लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) के अमाउंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा दी है। इसे अब बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसके पहले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा कम थी जो करीब 3 लाख रुपये थी।
जॉब छोड़ने पर मिलेगी छूट
फिर भी बता दें कि ये टैक्स-छूट की लिमिट तभी तय हो पाएगी, जब कर्मचारी नौकरी छोड़े देगा या किसी वजह से रिटायरमेंट ले लेगा। वहीं यदि आप नौकरी करने के दौरान छुट्टी के बदले कैश ले रहे हैं, तो इस लीव इनकैशमेंट पर पहले की तरह ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा एक साल में ही एक से ज्यादा जॉब बदलने पर भी अधिकतम 25 लाख रुपये की टैक्स-छूट ही मिलेगी।
बजट में हुआ था ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने 1 फरवरी को बजट में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट पर टैक्स-छूट की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया था। इसके मुताबिक गुरुवार 25 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में यह फैसला 1 अप्रैल से लागू हो गया है।
2002 में तय हुई थी पिछली सीमा
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अभी तक लीव-इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये थी। यह सीमा साल 2002 में तय की गई थी जब सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करती थी।
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