Last Date of ITR Filing AY 2023-24: सैलरी पाने वाले लोगों और नॉन-ऑडिट मामलों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख आज सोमवार, 31 जुलाई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रविवार शाम तक 6 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए जा चुके थे। यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है। इस बीच जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं की है, उनके मन में यह सवाल है कि क्या आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ेगी? आगे जानिए अब तक सरकार ने क्या कहा है।
ITR फाइल करने की आज है लास्ट डेट
डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं
केंद्र सरकार की तरफ से हाल के हफ्तों में स्पष्ट किया गया है कि वह उन टैक्यपेयर्स के लिए लास्ट डेट यानी 31 जुलाई को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है।
वैसे तो लोगों ने देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ के चलते सोशल मीडिया पर आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की है। मगर सरकार ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया है।
बिल्कुल न करें ये गलती
आयकर विभाग टैक्सपेयर्स से आग्रह करता रहा है कि गड़बड़ियों से बचने के लिए आईटीआर फाइल करने की फॉर्मेलिटीज 31 जुलाई से पहले पूरी कर लें और यह सुनिश्चित करें कि डेडलाइन तक सभी टैक्स डिटेल सटीक रूप से घोषित की जाएं। यानी आप सारी जानकारी सही दर्ज करें।
लेट हो गए तो क्या होगा
अगर कोई डेडलाइन तक आईटीआर फाइल करने से चूक जाता है, तो वे टैक्स ड्यू (टैक्स बकाया) के 50-200 प्रतिशत की लेट फीस के साथ विलंबित रिटर्न फाइल कर सकता है। मगर ऐसे लोग घाटे को कैरी फॉर्वार्ड नहीं कर पाएंगे।
आयकर विभाग कर रहा मदद
आयकर विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने के लिए फोन, लाइव चैट और सोशल मीडिया के जरिए टैक्सपेयर्स की लगातार मदद की जा रही है। 30 जुलाई को शाम साढ़े छह बजे तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके थे, जिसमें से 26.76 लाख आईटीआर रविवार को फाइल किए गए।
