पीएफ क्लेम करने से पहले रखें इन तारीखों का ध्यान; एक गलती से रिजेक्ट हो सकता है आवेदन

कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) से पीएफ का पैसा निकालने का विचार बना रहे हैं? जानिए एक महीने में कितनी बार क्लेम किया जा सकता है, क्लेम रिजेक्ट होने की मुख्य वजहें और किन जरूरी तारीखों व नियमों का ध्यान रखना अनिवार्य है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) में जमा राशि वित्तीय सुरक्षा का एक बेहद मजबूत जरिया होती है। मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या मकान बनाने जैसी जरूरतों के वक्त लोग अपने पीएफ (PF) खाते से एडवांस या फाइनल विड्रॉल (PF Withdrawal) का क्लेम दाखिल करते हैं। हालांकि, कई बार सही जानकारी न होने की वजह से ईपीएफओ द्वारा पीएफ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लेम दाखिल करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि पीएफ से पैसे निकालने की सीमाएं क्या हैं और किन परिस्थितियों में आपका आवेदन खारिज हो सकता है।

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पीएफ क्लेम करने से पहले रखें इन तारीखों का ध्यान

एक महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं PF का पैसा?

कर्मचारियों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि वे एक महीने में कितनी बार या पूरे कार्यकाल में कितनी बार पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, आप अलग-अलग कारणों के लिए जीवन में तय बार ही एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर आप जरूरत के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं, जबकि मकान खरीदने या निर्माण के लिए पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही पीएफ एडवांस मिलता है। बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए नौकरी के 7 साल पूरे होने के बाद अधिकतम 3 बार तक क्लेम लिया जा सकता है। लेकिन एक ही उद्देश्य के लिए बार-बार एक ही महीने में क्लेम डालने पर ईपीएफओ आवेदन रिजेक्ट कर देता है।

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