ITR दाखिल करने का आज आखिरी दिन: ध्यान से करें फाइल, एक गलती पड़ेगी भारी, अटक सकता है आपका टैक्स रिफंड

ITR filing deadline: आज 31 जुलाई ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की आखिरी तारीख है। देरी या अमान्यता से बचने के लिए बैंक खाता वैलिडेट करें और रिटर्न समय पर ई-वेरिफाई करना न भूलें।

ITR filing deadline: वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-1 और ITR-2) दाखिल करने की आज यानी 31 जुलाई आखिरी तारीख है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे आखिरी लम्हों की समयसीमा बढ़ाने की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और तुरंत अपना रिफंड व रिटर्न प्रक्रिया पूरी करें। अंतिम समय में इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर ट्रैफिक ज्यादा होने से तकनीकी खराबी और गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है, जिससे टैक्स नोटिस आने या रिफंड अटकने का खतरा रहता है।

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ITR फाइलिंग डेडलाइन

31 अगस्त तक किसे मिली है रिटर्न दाखिल करने की छूट?

जहां आम टैक्सपेयर्स के लिए आज (ITR filing 2026) अंतिम दिन है, वहीं कुछ श्रेणियों के लिए समयसीमा 31 अगस्त 2026 तक है। जिन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को ITR-3 या ITR-4 फॉर्म भरना होता है और जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, वे अपना रिटर्न 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। यह छूट मुख्य रूप से व्यापारिक या पेशेवर आय वाले लोगों, जैसे- फ्रीलांसरों, कंसल्टेंट्स, और प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के तहत आने वाले करदाताओं को दी गई है।

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