ITR Filing 2026: क्या सुपर सीनियर सिटीजंस को टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं? जानिए क्या हैं नए नियम

जैसे-जैसे AY 2026–27 के लिए ITR फाइल करने का सीजन करीब आ रहा है, कई परिवार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स पेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग का सीजन शुरू हो गया है। इस बार इनकम टैक्स के रूल में बदलाव किया गया है। क्या इसके बाद नज़दीक सुपर सीनियर सिटिजन (जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है? इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194P के तहत कुछ छूट दी गई है, लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब व्यक्ति कुछ खास शर्तों को पूरा करता हो। आइए जानते हैं नए नियम के बारे में।

ITR

इनकम टैक्स रिटर्न

ITR फाइल करने से किसे छूट मिली है?

आयकर विभाग के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194P के तहत, 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुछ निवासी वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करने से पूरी छूट मिलती है। यह छूट उन्हें तभी मिलती है, जब वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों, जैसे कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन और ब्याज हो, और यह आय उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी 'विशेष बैंक' से ही प्राप्त होती हो। अगर सुपर सीनियर नागरिक ऊपर बताए गए सेक्शन की शर्तों को पूरा करते हैं, तो वे बैंक को अपना डिक्लेरेशन जमा कर देते हैं; इसके बाद बैंक उनकी कुल आय पर टैक्स की गणना करेगा, उसमें से टैक्स काट लेगा, और सुपर सीनियर नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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