ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने समय आ गया है। इंडिविजुअल्स और वेतनभोगी टैक्सपेयर्स टैक्स कटौती का तरीका खोज कर रहे हैं जिसका वे क्लैम कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2024 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीक 31 जुलाई 2024 है। जो लोग इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं या अपनी टैक्स देनदारी कम करना चाहते हैं, उनके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। इन विकल्पों में से एक जिसका उपयोग टैक्सपेयर इनकम टैक्स कटौती होम लोन और हाउसिंग इंप्रोवमेंट लोन का क्लैम करने के लिए कर सकते हैं।
होम लोन पर अधिकतम टैक्स कटौती क्लैम
होम लोन पर इनकम टैक्स कटौती
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24(B) टैक्सपेयर्स को होम लोन और हाउसिंग इंप्रोवमेंट लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर हाउस प्रॉपर्टी से आय से कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। स्व-कब्जे वाली संपत्ति के मामले में होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए है। हालांकि यह कटौती नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है और केवल वही लोग इसका दावा कर सकते हैं जिन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनी है।
- घरों का निर्माण या खरीद - 2 लाख रुपये अधिकतम कटौती है जिसका वे दावा कर सकते हैं।
- घरों की मरम्मत के लिए - इसके लिए कोई निवेशक अधिकतम 30,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है।
- घरों का निर्माण या खरीद - इसके लिए भी कोई निवेशक अधिकतम 30,000 रुपए की कटौती का दावा कर सकता है।
- गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद - बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य।
यहां यह उल्लेखनीय है कि टैक्सपेयर होम लोन पर चुकाए गए ब्याज के साथ-साथ लोन पर चुकाई गई मूल राशि दोनों में कटौती कर सकता है। शुरुआती लोगों के लिए अगर किसी ने किफायती आवास श्रेणी के तहत घर खरीदा है तो घर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर अतिरिक्त इनकम टैक्स कटौती उपलब्ध है।
