इस साल ITR की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी! समय से पहले रिटर्न फाइल करने के 4 बड़े फायदे समझिए

ITR भरने की डेडलाइन पास आ रही है, लेकिन कई टैक्सपेयर्स इस काम को टालते जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार शायद आखिरी समय में डेडलाइन बढ़ जाएगी लेकिन इस बार इसकी संभावना बहुत ही कम है।

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इस साल डेडलाइन बढ़ने का इंतजार नहीं करें। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद बहुत ही कम है। ऐसा इसलिए कि इस बार रिटर्न फाइलिंग पोर्टल सही से काम कर रहा है। वहीं, टैक्स के नियम में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स फॉर्म और कंप्लायंस से जुड़ी जरूरी में बड़े बदलावों को देखते हुए कई बार फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई थी। अगर आप ओल्ड रिकॉर्ड को देखते हुए इस साल रिटर्न फाइल को टाल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न

इस साल डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद क्यों नहीं?

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के एक बड़े वर्ग के लिए रिटर्न फाइल करने की समय सीमा में पहले ही ढील दे दी है। असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए, वे व्यक्ति जो बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करते हैं, जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है और जो ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों के दायरे में नहीं आते हैं, वे 31 अगस्त 2026 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं, ITR 1 और ITR 2 रिटर्न वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक फाइल करना जारी रखेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 फॉर्म्स को भरने और जमा करने की सुविधा आयकर पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। वहीं, इस साल कम तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। इसको देखते हुए इस बार डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं है।

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