FII को लुभाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, इनकम टैक्स कानून बदला, अध्यादेश जारी

केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें आयकर अधिनियम को संशोधित कर FII के सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

भारत सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इनकम टैक्स कानून में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूरी के बाद शुक्रवार 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026 को मंजूरी दे दी है।

FII income tax ordinance

इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव

इनकम टैक्स संसोधन अध्यादेश, 2026 के तहत सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors-FII) को सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities-GSec) से होने वाली ब्याज आय और पूंजीगत लाभ (Capital Gains) पर आयकर से छूट दी गई है।

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