Anti-Dumping Duty on Chinese Products: भारत ने घरेलू कंपनियों को चीन से आने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिए पड़ोसी देश के चार उत्पादों पर डंपिंग-रोधी शुल्क (Anti-Dumping Duty) लगाया है। जिन प्रोडक्ट्स पर ये शुल्क लगाया गया है, उनमें वैक्यूम फ्लास्क और एल्युमीनियम फॉयल शामिल हैं। डंपिंग-रोधी शुल्क एक ऐसा शुल्क होता है जो आयात होने वाली वस्तुओं पर तब लगाया जाता है जब यह पाया जाए कि वे वस्तुएं न्यूनतम मूल्य (Minimum Price) से कम पर बेची जा रही हैं, जिससे स्थानीय उद्योग को नुकसान होता है। स्थानीय उद्योग और कारोबारियों को बचाने के लिए ही सरकार ये शुल्क लगाती है ताकि आयात को कम किया जा सके।
4 चाइनीज उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगी
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ये शुल्क इसलिए लगाए गए, क्योंकि ये उत्पाद सामान्य से कम कीमतों पर चीन से भारत को निर्यात किए जा रहे थे। इन उत्पादों में सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्युमीनियम फॉयल और ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड शामिल हैं।
5 साल के लिए लगाया जाएगा शुल्क
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने इस मामले में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन अधिसूचनाओं में कहा गया है कि सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड के आयात पर पांच साल के लिए शुल्क लगाया जाएगा।
एल्युमीनियम फॉयल पर छह महीने के लिए लगेगा शुल्क
एल्युमीनियम फॉयल पर छह महीने के लिए अस्थायी रूप से 873 डॉलर प्रति टन तक का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया। ये शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर (व्यापार उपचार महानिदेशालय) की सिफारिशों के बाद लगाए गए हैं। (इनपुट - भाषा)
