Revised ITR Filing Last Date: अकसर लोग जल्दबाजी में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय गलती कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि वे इनकम की पूरी जानकारी देना भूल जाते हैं। अन्य कुछ गलतियों में बैंक अकाउंट नंबर, अनुचित कटौती के लिए क्लेम करना या गलत तरीके से ब्याज इनकम घोषित करना शामिल है। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो उस गलती को ठीक किया जा सकता है। आयकर विभाग ऐसे मामलों के लिए संशोधित आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन देता है। संशोधित रिटर्न को ऑरिजनल ITR से रिप्लेस किया जाएगा, जिसे पिछली डेट पर ही फाइल किया हुआ माना जाएगा। क्या संशोधित आईटीआर फाइल करने के लिए चार्ज लगता है? क्या है संशोधित रिटर्न फाइल करने का तरीका? आगे जानिए।
संशोधित आईटीआर कैसे फाइल करें?
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कितना लगता है चार्ज
अगर टैक्सपेयर ITR फाइल करते समय कोई गलती करे, तो वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना या शुल्क नहीं लगता है।
क्या है संशोधित आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और अपने खाते में लॉग इन करें
- जनरल इंफॉर्मेशन के पार्ट ए में, ड्रॉप-डाउन सेक्शन में उल्लिखित धारा 139 (5) के तहत संशोधित रिटर्न को सेलेक्ट करें
- ऑरिजनल रिटर्न डिटेल प्रदान करें
- उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें
- संशोधित रिटर्न फॉर्म में, जरूरी सुधार या अपडेट करें
- यदि आवश्यक हो, तो जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें या संशोधित रिटर्न के साथ डिपॉजिट करें
- डिटेल को वेरिफाई करने के बाद संशोधित रिटर्न जमा करें
संशोधित टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है
धारा 139(5) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 या एसेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, है।
