New Tax Regime: आयकर प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नया टैक्स रिजीम लागू किया। आंकड़ों के अनुसार, कुल 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में से 5.27 करोड़ नए टैक्स रिजीम के तहत दाखिल किए गए, जबकि 2.01 करोड़ पुराने रिजीम में रहे। यानी 72% करदाता अब नए सिस्टम को अपना चुके हैं।
नया टैक्स रिजीम! जानें कौन से डिडक्शन अब भी मिलेंगे
नया टैक्स रिजीम: कम टैक्स रेट लेकिन घटाए कई डिडक्शन
हालांकि, नया टैक्स रिजीम रियायती टैक्स स्लैब के साथ आया, लेकिन इसमें कई लोकप्रिय छूट और कटौतियां खत्म कर दी गईं, जैसे इसमें HRA (हाउस रेंट अलाउंस), LTA (लीव ट्रैवल अलाउंस), होम लोन पर ब्याज छूट, सेक्शन 80C के तहत विभिन्न निवेश पर छूट शामिल हैं।
नए टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन अभी भी मिलेंगे
1. स्टैंडर्ड डिडक्शन
बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे वेतनभोगी वर्ग को राहत मिलेगी।
2. NPS योगदान (सेक्शन 80CCD(2)
नियोक्ता (Employer) द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में किए गए योगदान पर छूट जारी रहेगी, हालांकि कर्मचारी के स्वयं के योगदान पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
3. ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट (सेक्शन 10(10) और 10(10AA)
रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युटी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) पर भी टैक्स छूट लागू रहेगी।
क्या करें?
टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव को ध्यान में रखते हुए, करदाताओं को अपनी टैक्स सेविंग प्लानिंग का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। भले ही नया रिजीम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाता है, लेकिन छूटों की कमी से करदाताओं को जागरूक रहकर अधिकतम बचत करने की योजना बनानी होगी।
