Income Tax File: अब बिना लॉग-इन करें इनकम टैक्स फाइल, यूजरनेम-पासवर्ड की नहीं होगी जरुरत, जानें कैसे होगा संभव

How to file income tax without login: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाकर टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर 'ई-पे टैक्स' (e-Pay Tax) फैसिलिटी शुरुआत की है। इसके जरिये आप बिना लॉग-इन(login) किये इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, जानिए यह कैसे संभव होगा।

How to file income tax without login : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। अब टैक्सपेयर्स बिना लॉगइन (login) किए भी अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा 'ई-पे टैक्स' (e-Pay Tax) के नाम से इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इस पहल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को सार्वजनिक किया।

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How to file income tax without login

बिना यूजरनेम और पासवर्ड के टैक्स भुगतान

CBDT ने बताया कि अब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स भुगतान के लिए यूजरनेम या पासवर्ड की जरुरत नहीं है। उन्हें केवल अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उनके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद टैक्सपेयर सीधे टैक्स भुगतान कर सकते हैं। ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा के जरिये टैक्सपेयर को पहले टैक्स का प्रकार चुनना होगा जैसे कि इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, या किसी तरह की पेनल्टी। इसके बाद संबंधित डिटेल भरकर वे 'पे नाउ' (Pay Now) बटन पर क्लिक कर भुगतान पूरा कर सकते हैं। भुगतान पूर्ण होने पर उन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिये तत्काल पुष्टि (Confirmation) मिल जाएगी और वे अपना भुगतान रसीद (Challan) भी डाउनलोड कर सकते हैं।

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