New Income Tax Bill: बजट 2025-26 में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिससे आम आदमी के हाथ में पहले के मुकाबले अधिक धन बचेगा। वहीं, टैक्स प्रोसेस को सरल बनाने के लिए अब सरकार 6 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है। नए इनकम टैक्स बिल का मकसद वर्तमान आयकर अधिनियम में बड़े सुधार लाना है और संभावित रूप से इससे इनकम टैक्स बिल में वर्तमान में लगभग 6 लाख शब्दों में से 3 लाख शब्द कम हो सकते हैं।
इस हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल
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एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा
सोमवार को एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट में मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया कि नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट बिल में टैक्स बेस बढ़ाने के उपाय किए जा सकते हैं, जो कि नए इनकम टैक्स स्लैब आने के कारण कम हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद की प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई इनकम टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव से सीधे तौर पर एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
12 लाख तक की आय टैक्स फ्री
सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स लिमिट 7 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये करने से एक करोड़ से अधिक लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा। बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए स्लैब के अनुसार, 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा।
75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन
मौजूदा टैक्स रेट और वित्त वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित नई रेट के बीच तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 8 लाख रुपये कमा रहे हैं, उनकी जेब में 30,000 रुपये अधिक बचेंगे होंगे, क्योंकि उनकी टैक्स देनदारी शून्य कर दी गई है।
नए सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी। (इनपुट - आईएएनएस)
