ITR Offline Form: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया JSON यूटिलिटी, ऑफलाइन फॉर्म भरने में आएगा काम

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Mar 19, 2024, 07:14 PM IST

ITR Offline Form: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म (JSON यूटिलिटी) जारी कर दिए हैं। इस फॉर्म का उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाएगा।

ITR Offline Form: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 मार्च 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म (JSON यूटिलिटी) जारी कर दिए हैं। इन ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का उपयोग आईटीआर फाइल करने के लिए किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए 1 अप्रैल 2024 से आईटीआर फाइल किया जाएगा। JSON यूटिलिटी एक फाइल फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग आपके पहले से भरे हुए रिटर्न डेटा को ऑफलाइन यूटिलिटी में डाउनलोड या इंपोर्ट करते समय किया जाता है और इसका उपयोग इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुसार ऑफलाइन यूटिलिटी में आपके तैयार आईटीआर को जेनरेट करते समय भी किया जाता है। जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स का ऑडिट करने की जरुरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।

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इनकम टैक्स (तस्वीर-Canva)

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ITR फाइल करने के तरीके

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न पूरी तरह से ऑनलाइन या आंशिक ऑफलाइन मोड के जरिये दाखिल करने की अनुमति देता है। JSON यूटिलिटी का उपयोग करके ITR दाखिल कर सकते हैं। आंशिक ऑफलाइन के जरिये टैक्सपेयर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिये JSON यूटिलिटी फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एक बार यूटिलिटी फॉर्म डाउनलोड हो जाने के बाद टैक्सपेयर को विशेष वित्तीय वर्ष के लिए लागू आय और अन्य आवश्यक जानकारी मैन्युअल रूप से भरनी होगी। आप डेटा को मैन्युअल रूप से भरने के बजाय JSON यूटिलिटी में भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बार सभी डिटेल भरने के बाद स्कीमा इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

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