Income Tax Saving Tips: भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोगेसिव टैक्स सिस्टम बना रखा है, जिसका मतलब है कि इनकम के साथ टैक्स रेट बढ़ती रहती है। हालाँकि टैक्स डिडक्शन के जरिए आप काफी बचत कर सकते हैं। आप अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए कई टैक्स सेविंग उपायों का ऑप्शन चुन सकते हैं। यहां हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, जिससे यदि आपकी सालाना इनकम 12 लाख रु भी है, तो भी आप रिइम्बर्समेंट और इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना टैक्स जीरो कर सकते हैं।
12 लाख इनकम पर जीरो सैलरी
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सबसे पहले करें ये काम
सबसे पहले अपनी कंपनी के एचआर से संपर्क करके अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करें। इसमें एचआरए (हाउसिंग रेंट अलाउंस) 3.60 लाख रुपये प्रति वर्ष, एलटीए (लीव ट्रेवल अलाउंस)10,000 रुपये है, और फोन बिलों का रिइम्बर्समेंट 6,000 रुपये सालाना हो सकता है।
12 लाख रुपये की सैलरी पर, आपको धारा 16 के तहत 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी; आप 2500 रुपये की प्रोफेशन टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं। बाकी बचे धारा 10 (13 ए) के तहत 3.60 लाख रुपये प्रति वर्ष का एचआरए, और धारा 10 (5) के तहत 10,000 रुपये का एलटीए।
ऐसे मिलेगा 1.5 लाख का फायदा
ऊपर बताई गई कटौतियों के साथ, आपकी टैक्सेबल सैलरी घटकर 7,71,500 रुपये रह जाएगी। अब आपको याद होना चाहिए कि आपको धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की कटौती का दावा करना बाकी है। अगर आपने एलआईसी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया है, या पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, एनएससी में निवेश किया है, या आपने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस का भुगतान किया है, तो आप धारा 80सी के तहत कुल 1.50 लाख रुपये की कटौती प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद किन चीजों का मिलेगा फायदा
- केंद्र सरकार के कर्मचारी या ऐसे लोग जिन्होंने एनपीएस की टियर-1 योजना में निवेश किया है, वे धारा 80सीसीडी के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती प्राप्त कर सकते हैं
- इन दो कटौतियों (1.50 लाख रुपये + 0.50 लाख रुपये = 2 लाख रुपये) के बाद, आपकी कर योग्य आय 5,71,500 रुपये होगी
- धारा 80डी आपको स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कर छूट का दावा करने की अनुमति मिलेगी
अब बचेगा जीरो टैक्स
धारा 80डी के नियमों के अनुसार, आप अपने, अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता की स्वास्थ्य पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं।
इस 75,000 रुपये की कटौती के साथ, आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 4,96,500 रुपये रह जाएगी। उस आय पर, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
