Income Tax Return: ITR फाइलिंग के बाद वेरिफाई नहीं किया तो क्या होगा? जानिए यह कैसे करें

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Jan 12, 2024, 11:59 AM IST

Income Tax Return Verification: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपने अपने फॉर्म को वेरिफाई नहीं किया तो आपका ITR फाइलिंग प्रोसेस पूरा नहीं मना जाएगा। यहां जानिए कैसे करें।

Income Tax Return Verification: आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप अपने ITR को एक निर्धारित समय के भीतर सत्यापित (Verify) नहीं करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तो इसे अमान्य माना जाएगा। इनकम टैक्स विभाग इनकम टैक्स रिटर्न के ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन दोनों की अनुमति देता है। अगर आप समय पर वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपके रिटर्न को फाइल नहीं माना जाएगा और यह इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत आईटीआर को दर्ज नहीं करने के सभी परिणामों को आकर्षित करेगा। हालांकि आप उचित कारण देकर वेरिफिकेशन का अनुरोध कर सकते हैं।

Income Tax Return, how to do ITR E verification

ITR E verification कैसे करें

इस तरह के अनुरोध के बाद आप अपने रिटर्न को ई-सत्यापित (e-verify) करने में सक्षम होंगे। हालांकि रिटर्न को केवल एक बार मान्य किया जाएगा। जब सक्षम इनकम टैक्स ऑथरिटी द्वारा कॉन्डोनेशन अनुरोध को अनुमोदित किया गया हो। ई-सत्यापन (e-Verification) आपके ITR को सत्यापित करने के लिए सबसे आसान और तात्कालिक तरीका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरीकों की अनुमति देता है जिनके माध्यम से टैक्सपेयर्स अपने ITR को सत्यापित कर सकता है।

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