ITR: पुरानी टैक्स व्यवस्था से नई टैक्स व्यवस्था में कैसे करें शिफ्ट

Income Tax Return Filing: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पेश कर दिया है। इससे पहले 12 लाख तक की आय को इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। आइए जानते हैं पुरानी टैक्स रिजीम से नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट करने के लिए क्या-क्या करना होगा।

Income Tax Return Filing: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फाइनेंस बिल 2025 में पेश किए गए प्रस्तावों को हितधारकों द्वारा उनके टैक्स-अनुकूल दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है, विशेष रूप से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115BAC के तहत टैक्स लगाने वालों के लिए। नए इनकम टैक्स बिल में किए गए प्रस्ताव अधिक आकर्षक लगते हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स दरों को सीमित कर दिया है जो कि AY2026-27 से व्यापक टैक्स ब्रैकेट पर लागू होंगे।

New tax Regime, old tax Regime

पुरानी टैक्स व्यवस्था से नई टैक्स में कैसे जाएं (तस्वीर-Canva)

एक्सपर्ट के मुताबिक हालांकि किसी को इनकम टैक्स के सेक्शन 115BAC के तहत टैक्स लगाने का विकल्प चुनने पर छूट देने वाली कटौतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सावधान रहने की जरुरत है। कुछ परिदृश्यों में पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी भी नई व्यवस्था की तुलना में तुलनात्मक लाभ प्रदान कर सकती है। दूसरी ओर एक परिदृश्य ऐसा भी होगा जिसमें प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स योग्य आय टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद होगी। इस संबंध में निम्नलिखित प्रमुख स्टेप्स हैं जिनका पालन किसी व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स लायबलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए करना चाहिए:-

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