ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटीज जारी, जानें डिटेल

Income Tax Excel utilities For ITR Filing: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटीज जारी कर दी हैं। टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यह पहल पूंजीगत लाभ, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य स्रोतों से आय वाले लोगों के लिए रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाने के लिए की गई है।

Income Tax Excel utilities For ITR Filing : इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटीज जारी कर दी हैं। टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर, 2025 तक रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। यह पहल उन व्यक्तियों के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से की गई है जिनकी आय में पूंजीगत लाभ (Capital Gains) और क्रिप्टोकरेंसी इनकम शामिल है।

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आईटीआर फाइलिंग पर नया अपडेट (तस्वीर-istock)

क्या होती है Excel Utility?

Excel यूटिलिटीज एक डाउनलोड करने योग्य टूल होती है जो इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होती है। उपयोगकर्ता एक ज़िप फाइल डाउनलोड करते हैं जिसमें Excel शीट होती है। इसमें अपनी आय और घोषणाओं से संबंधित जानकारी भरनी होती है। भरने के बाद, इस फाइल को पोर्टल पर अपलोड कर ITR फाइल किया जाता है। 30 दिनों के भीतर ITR को ई-वेरिफाई करना अनिवार्य होता है।

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