Income Tax Saving Tips: वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास केवल 31 मार्च 2023 तक ही मौका है। इनकम टैक्स बचाने के ऐसे कई विकल्प हैं, जिनमें निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न केवल वेतन भोगी होने पर आपकी सैलरी में ज्यादा कटौती होगी बल्कि गैर वेतन भोगी होने पर आपको आईटीआर रिटर्न के समय ज्यादा इनकम टैक्स देना होगा। ऐसे में कई ऐसे विकल्प हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं...
ऐसे बचाएं इनकम टैक्स
1.5 लाख की छूट का उठाएं फायदा
इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80 C का प्रावधान हैं, जिसके 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है। इसके लिए पीपीएफ, लाइफ इंश्योंरेंस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ELSS म्यूचुअल फंड और ईपीएफ, एजुकेशन फीस, घर के किराए और होम लोन के प्रिसिंपल अमाउंट, टैक्स सेविंग एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के जरिए कुल 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग की जा सकती है।
NPS में करें निवेश
इनकम टैक्स की सेक्शन 80CCD (1B) के तहत NPS में निवेश करके आप 50 हजार रुपये की कटौती कर सकते हैं। वहीं आयकर की धारा 80CCD(2) के तहत कर्मचारी NPS अकाउंट में निवेश कर सैलरी का 10 फीसदी तक कटौती का दावा कर सकते हैं।
मेडिकल इंश्योरेंस
इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत अगर आपकी उम्र 60 साल से कम हैं तो 25 हजार रुपये और 60 साल से अधिक हैं तो 50 हजार रुपये की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। यह टैक्स छूट मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिलती है।
होम लोन के ब्याज पर छूट
इसी तरह अगर आपने होम लोन ले रखा है, तो पूरे वित्त वर्ष में दिए गए कुल ब्याज पर छूट मिलती है। इसके तहत होम लोन के 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर छूट ली जा सकती है।
