Income Tax Return Filing की तारीख आ गई है, क्या तुरंत ITR फाइल कर दें या इंतजार करना चाहिए?

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Apr 6, 2024, 03:31 PM IST

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध करा दी है। क्या आपको जल्दबाजी में ITR फाइल कर देनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए।

Income Tax Return Filing: नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है। अब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना (ITR filing) शुरू करना होगा और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि आईटीआर फाइल करने की सुविधा उपलब्ध है। वास्तव में आईटीआर फाइल करने की तारीख 1 अप्रैल 2024 से आपके लिए लाइव हो गई है। इसलिए अपने बैंक पासबुक और आय-व्यय के अन्य प्रमाणों के साथ-साथ जिन टैक्स सेविंग उपकरणों में आपने निवेश किया है उन्हें एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दें। पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 का आपके ऊपर कितना टैक्स बकाया है ये जानकारी हासिल कर लें। लेकिन क्या आपको जल्दबाजी में आईटीआर फाइल कर देना चाहिए या कुछ दिन इंतजार करना चाहिए? आइए जानते हैं।

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जल्दबाजी में आईटीआर फाइल न करें (तस्वीर-Canva)

1 अप्रैल 2024 से ITR ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDTI) के मुताबिक टैक्सपेयर्स द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली आईटीआर कार्यप्रणाली यानी आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 टैक्सपेयर्स के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। कंपनियां 1 अप्रैल से आईटीआर-6 के जरिए भी अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगी। खासकर कई वर्षों में यह पहली बार है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से आईटीआर दाखिल करने की फैसिलिटी शुरू कर दी है।

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