ITR Filing 2024: क्या आप दोबारा फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न? जानिए क्या है ITR-U और कैसे करें फाइल

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न को दोबारा फाइल किया जा सकता है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जिसे ITR-U के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया कि टैक्सपेयर संबंधित एसेसमेंट ईयर के अंत से दो साल के भीतर यह अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

ITR Filing 2024: क्या आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई गलती की है? अब आप इसे फिर से फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जिसे ITR-U के नाम से भी जाना जाता है, पहले से दाखिल ITR में की गई गलतियों या चूक को सुधारने का एक तरीका है। यह अनिवार्य रूप से आपको किसी खास एसेसमेंट ईयर के लिए अपना रिटर्न फिर से दाखिल करने की अनुमति देता है। यह इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139 में सबसेक्शन 8A में है। जो अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। 2022 में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया कि टैक्सपेयर संबंधित एसेसमेंट ईयर के अंत से दो साल के भीतर यह अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जो अतिरिक्त टैक्स के भुगतान के अधीन है।

Income Tax Return Filing 2024

कब कर सकते हैं दोबारा आईटीआर फाइल (तस्वीर-Canva)

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न प्रावधान क्यों?

इस प्रावधान की शुरुआत केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह प्रावधान टैक्सपेयर्स को टैक्स उद्देश्यों के लिए अपनी आय का सही एसेसमेंट करने में किसी भी चूक या त्रुटि को सुधारने की अनुमति देगा। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मामलों में जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्सपेयर द्वारा छूटी हुई आय की पहचान करता है, इसमें आमतौर पर एक लंबी न्यायनिर्णयन प्रक्रिया शामिल होती है। प्रस्ताव का उद्देश्य टैक्सेयर्स में विश्वास पैदा करना है। उन्होंने कहा था कि यह स्वैच्छिक टैक्स अनुपालन की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है।

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