जमीन खरीदी तो सावधान! इनकम टैक्स विभाग भेज सकता है नोटिस, ये है बड़ी वजह

अगर आप भी जमीन खरीदने वाले हैं या हाल फ़िलहाल में आपने जमीन खरीदी है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। कई बार जमीन या प्लाट खरीदना आपके लिए परेशानी बन सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी खरीद पर अक्सर इनकम टैक्स की नजर रहती है।

जमीन या प्लॉट खरीदना हर व्यक्ति का बड़ा सपना होता है, लेकिन कई बार यही खरीद आपके लिए परेशानी भी बन सकती है। अगर आपने 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की जमीन खरीदी है, तो इनकम टैक्स विभाग की नजर आप पर जरूर रहती है। इसकी वजह यह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस जमीन खरीद-बिक्री से जुड़ी बड़ी डील की जानकारी सीधे टैक्स विभाग को भेज देता है। यह पूरी जानकारी आपके वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में भी दर्ज हो जाती है। इसके बाद विभाग चेक करता है कि आपकी आय इस बड़े निवेश को सपोर्ट करती है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ दिखती है, तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है।

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30 लाख से ज्यादा की जमीन पर क्यों रहती है नजर?

जब कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये से ऊपर की जमीन खरीदता है, तो यह ट्रांजैक्शन अपने आप टैक्स सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स की मॉनिटरिंग काफी सख्त हो गई है, और बड़े निवेश को तुरंत स्कैन किया जाता है। अगर आपकी इनकम के हिसाब से यह खरीद बड़ी दिख रही है या अचानक खर्च बढ़ा है, तो विभाग आपसे “Source of Funds” यानी पैसे का स्रोत पूछ सकता है।

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