Income Tax Filing 2024: सीनियर सिटिजन्स को मेडिकल इंश्योरेंस पर कितना मिलता है टैक्स छूट

Income Tax Filing 2024: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीनियर सिटिजन्स या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंश से संबंधित खर्च पर विभिन्न टैक्स छूट प्रदान करता है।

Income Tax Filing 2024: IRDAI ने बीमा कंपनियों से सीनियर सिजिटन्स समेत सभी आयु वर्ग के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करने और सभी प्रकार की मौजूदा मेडिकल स्थितियों के लिए कवरेज प्रदान करने को कहा है। संशोधित गाइडलाइंस में प्रतीक्षा अवधि में कमी शामिल है, जिसे अब चार वर्षों से घटाकर अधिकतम तीन वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान में बीमाकर्ता व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं जिसमें निवारक स्वास्थ्य जांच, नो-क्लेम बोनस और पॉलिसी नवीनीकरण पर छूट शामिल है। इसके अतिरिक्त, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीनियर सिटिजन्स या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंश से संबंधित खर्च पर विभिन्न टैक्स लाभ प्रदान करता है।

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इनकम टैक्स में कितना मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट (तस्वीर-Canva)

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D

सेक्शन 80डी के मुताबिक टैक्सपेयर स्वयं, पति या पत्नी, माता-पिता और आश्रित बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स कटौती का दावा कर सकता है। व्यक्ति और HUF इस कटौती का दावा कर सकते हैं। इसमें सीनियर सिटिजन्स द्वारा किए गए मेडिकल खर्च को भी शामिल किया गया है। सीनियर सिटिजन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल इंश्योरेंस भुगतान पर 50,000 रुपये तक का टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने सीनियर माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कवर करते हैं, वे 50000 रुपये तक की टैक्स कटौती के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त वे अपनी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 25000 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं। पॉलिसीधारक खुद, अपने लाइफ पार्टनर, बच्चों और माता-पिता के लिए भुगतान किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स लाभ का लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से अगर सीनियर सिटिजन अपने और अपने सीनियर माता-पिता दोनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज खरीदते हैं तो अधिकतम स्वीकार्य कटौती 1 लाख रुपये तक सीमित है।

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