टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने HRA को लेकर कही ये बात

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Apr 10, 2024, 03:29 PM IST

House Rent Allowance: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की फाइलिंग और उनके पास उपलब्ध डेटा के बीच जानकारी के बेमेल होने के मामलों को स्वीकार किया है। HRA क्लेम से संबंधित मामलों को फिर से ओपन करने के लिए विशेष अभियान चलाने की खबर निराधार है।

House Rent Allowance: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम से संबंधित मामलों को फिर से ओपन करने के लिए एक विशेष अभियान का सुझाव देने वाली रिपोर्टों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दावा किया कि बेमेल मामलों की दोबारा जांच के लिए ऐसा कोई विशेष अभियान नहीं चल रहा है। विशेष रूप से एचआरए क्लेम से संबंधित मामलों को फिर से खोलने के संबंध में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग इस बात पर जोर देता है कि ये आशंकाएं निराधार हैं। मकान किराया भत्ता (HRA) टैक्स के दायरे में आता है, यह वेतन आय का एक अभिन्न अंग है। किराए के घर में रहने वाले कर्मचारी वैध किराया रसीद जमा करके वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त HRA के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

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HRA को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को किया सचेत (तस्वीर-Canva)

कई विसंगतियों की हुई पहचान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की फाइलिंग और उनके पास उपलब्ध डेटा के बीच जानकारी के बेमेल होने के मामलों को स्वीकार किया है। नियमित डेटा वेरिफिकेशन अभ्यास के दौरान ऐसी विसंगतियों की पहचान की गई है। जिससे विभाग को किसी भी अशुद्धि को सुधारने के लिए टैक्सपेयर्स को सूचित करने के लिए कहा गया है। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि शुरुआत में यह कहा गया है कि इन मामलों पर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और एचआरए क्लेम से संबंधित मुद्दों पर मामलों को फिर से खोलने के बारे में कोई भी आशंका पूरी तरह से निराधार है।

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