Income Tax Calculator Released by CBDT: इनकम टैक्स बचाने के लिए पुरानी रिजीम अच्छी है या नई रिजीम अच्छी है, इसको लेकर कंफ्यूजन है, तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने विकल्प चुनने की राह आसान कर दी है। CBDT ने पुरानी रिजीम बनाम नई रिजीम के आधार पर नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर जारी कर दिया है। जिसके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि नए वित्त वर्ष में आपको कौन सा रिजीम चुनना फायदेमंद होगा।
इनकम टैक्स कैलकुलेटर
ऐसे यूज कर सकेंगे टैक्स कैलकुलेटर
CBDT के टैक्स कैलकुलेटर का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाना होगा।
https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2023.aspx
उसके बाद कैलकुलेटर में आपके इनकम से जुड़ी जरूरी जानकारियां फीड करनी होगी। उसे फीड करने के बाद आपके स्क्रीन पर पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम में कितनी टैक्स देनदारी बन रही है। वह सामने आ जाएगी। जिसके आधार पर आप यह जान सकेंगे कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद होगी।
सीबीडीटी इनकम टैक्स कैलकुलेटर
क्या है नया टैक्स स्लैब और रेट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स स्लैब और रेट में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसके तहत नया टैक्स रिजीम अपनाने पर 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान यह दावा किया था कि नया रिजीम अपनाने पर 9 लाख रुपये की इनकम पर 15 हजार रुपये,15 लाख रुपये की इनकम पर 37,500 लाख रुपये और 15.5 लाख से ज्यादा की इनकम पर 52,500 रुपये का फायदा होगा।
| नया टैक्स स्लैब | नया टैक्स रेट |
| 3लाख तक | 0% |
| 3-6 लाख | 5 % |
| 6-9 लाख | 10 % |
| 9-12 लाख | 15% |
| 12-15 लाख | 20 % |
| 15 लाख से ज्यादा | 30 % |
