Income Tax Bill 2025: TDS रिफंड और देरी से ITR फाइलिंग पर संसदीय समिति ने दिए अहम सुझाव

Income Tax Bill 2025: संसदीय समिति ने आयकर विधेयक-2025 की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत करदाता (Individual taxpayers) बिना जुर्माने के नियत तिथि के बाद भी TDS रिफंड के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकें। समिति ने धार्मिक एवं परमार्थ न्यासों को दिए गए गुमनाम दान को कर मुक्त रखने और एनपीओ की आय संबंधी नियमों में बदलाव की सिफारिश की है।

Income Tax Bill 2025: लोकसभा की एक प्रवर संसदीय समिति ने आयकर विधेयक-2025 की समीक्षा करते हुए कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जो व्यक्तिगत करदाताओं (Individual taxpayers), गैर-लाभकारी संस्थाओं और धार्मिक न्यासों को प्रभावित कर सकती हैं।

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नया आयकर विधेयक 2025: अब देरी से ITR भरने पर नहीं लगेगा जुर्माना, ट्रस्टों को मिलेगी राहत! (तस्वीर-Istock)

TDS रिफंड के लिए देरी से ITR दाखिल करने पर नहीं लगे जुर्माना

समिति ने सिफारिश की है कि व्यक्तिगत करदाताओं को बिना जुर्माने के नियत तिथि के बाद भी आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे स्रोत पर कर कटौती (TDS) के रिफंड का दावा कर सकें। विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती, यह प्रावधान फायदेमंद साबित हो सकता है।

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