टैक्सपेयर्स ध्यान दें! अगस्त से दिसंबर तक की ये 8 तारीखें हैं बड़े काम की, चूके तो होगा नुकसान!

Income Tax Deadlines 2026: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अगस्त से दिसंबर 2026 तक एडवांस टैक्स, टैक्स ऑडिट और बेलेटेड ITR सहित 8 महत्वपूर्ण डेडलाइन्स हैं। पेनल्टी से बचने के लिए समय पर फाइलिंग अनिवार्य है।

Income Tax Deadlines 2026 : वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जुलाई की सामान्य इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख समाप्त हो चुकी है। लेकिन करदाताओं के लिए टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं होतीं। आने वाले महीनों में एडवांस टैक्स जमा करने, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने, बेलेटेड (विलंबित) रिटर्न और टीडीएस रिपोर्टिंग जैसी कई महत्वपूर्ण समय-सीमाएं (डेडलाइन्स) आ रही हैं। समय पर इन डेडलाइन्स का पालन करने से आप न केवल जुर्माने और ब्याज से बच सकते हैं, बल्कि टैक्स से जुड़े तनाव से भी मुक्त रह सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि आकलन वर्ष (AY) 2026-27 का संबंध वित्त वर्ष (FY) 2025-26 में कमाई गई आय से है और यह 'आयकर अधिनियम, 1961' के तहत ही संचालित होगा। हालांकि, नया 'आयकर अधिनियम, 2025' 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है, लेकिन यह नई व्यवस्था 'टैक्स ईयर' के नाम से वित्त वर्ष 2026-27 से पूरी तरह प्रभावी होगी। इसके तहत पुराना 'प्रीवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' का दोहरा सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं आने वाले महीनों की 8 सबसे महत्वपूर्ण डेडलाइन्स।

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ITR के बाद भी खेल बाकी है! ये 8 टैक्स डेडलाइन्स याद नहीं रखीं तो पछताएंगे!

अगस्त से दिसंबर 2026 की महत्वपूर्ण इनकम टैक्स डेडलाइंस

टैक्स प्लानिंग और नियमानुसार अनुपालन (कॉम्प्लायंस) के लिए करदाताओं को नीचे दी गई मुख्य तिथियों को अपने कैलेंडर में जरूर दर्ज कर लेना चाहिए।

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