1 जनवरी से इन लोगों के अकाउंट में नहीं आएगी सैलरी? जानें आखिर क्यों अटकने वाला है आपका पैसा

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप इस तारीख तक लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन बंद हो जाएगा, जिससे आईटीआर फाइल करना, रिफंड पाना, यहां तक कि सैलरी क्रेडिट और निवेश जैसे काम भी रुक सकते हैं।

1 जनवरी 2026 से कई लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar) लिंक नहीं कराया है, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक इन दोनों को लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका असर सिर्फ टैक्स फाइलिंग पर ही नहीं, बल्कि आपकी सैलरी, निवेश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं?

Aadhar Pan Linking

सैलरी भी अटक सकती है

दरअसल, पैन और आधार को लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, और रिफंड भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, आपकी सैलरी रुक सकती है, बैंक आपके निवेश और ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, और आपकी SIP (Systematic Investment Plan) भी फेल हो सकती है। यानी आर्थिक लेनदेन से जुड़ी लगभग हर सुविधा पर इसका असर पड़ेगा।

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