RBI को हुआ शक, तो 60 दिन तक नहीं निकाल पाएंगे पैसा, जानें क्या है नया नियम

अगर आपके बैंक खाते में 1000 रुपये से ऊपर का कोई भी संदिग्ध ट्राजैक्शन होता है, तो आपके खाते पर 60 दिन का डेबिट होल्ड लगाया जा सकता है। हालांकि, अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है।

RBI KYC Framework Debit Hold : अगर आपके बैंक खाते (Bank Account) में किसी लेनदेन (Transaction) को अगर संदिग्ध (Cyber Fraud या Money Mule Activity) से जुड़ा माना गया, तो बैंक उस ट्रांजैक्शन पर अस्थायी डेबिट होल्ड लगा सकता है। RBI ने KYC फ्रेमवर्क में संशोधन का ड्राफ्ट जारी करते हुए, ऐसी स्थिति के लिए एक यूनिफॉर्म और टाइम बाउंड प्रॉसेस

RBI Money Mule Account

रिजर्व बैंक ला रहा नए नियम

प्रस्तावित किया है। इसके तहत टेंपरेरी डेबिट होल्ड सामान्य स्थिति में अधिकतम 60 दिन तक रह सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था 1 अप्रैल, 2027 से लागू हो सकती है।

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