ITR फाइल करने जा रहे हैं? वेतनभोगियों के लिए ये 5 बातें जानना जरूरी

Income Tax Return Filing Online for salaried Employee 2023-24: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। अगर आप वेतनभोगी टैक्सपेयर्स हैं तो इनकम रिटर्न दाखिल करने से पहले ये पांच बातें जरूरी जाननी चाहिए।

Income Tax Return Filing Online for salaried Employee: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप वेतनभोगी टैक्सपेयर्स हैं तो इनकम रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी सरल है। आपको केवल फॉर्म 1 यानी ITR-1 के जरिये अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म-1 किसी निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख से रुपये से अधिक नहीं है और यह इनकम सैलरी, गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, 5000 तक की कृषि आय और अन्य स्रोतों जैसे बैंक एफडी या अन्य निवेशों से ब्याज आय से है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ आय ITR-1 का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसमें बिजनेस और प्रोफेशन्स से लाभ और पूंजीगत लाभ, एक से अधिक गृह संपत्ति से इनकम और लॉटरी से इनकम शामिल है। आइए जानते हैं वेतनभोगी टैक्सपेयर्स किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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आईटीआर दाखिल करने के लिए क्या-क्या जरूरी (तस्वीर-Canva)

इनकम टैक्स रिटर्न 2023-24 ऑनलाइन कैसे दाखिल करें

आयकर रिटर्न दाखिल करनावित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
आईटीआर-1 फॉर्मवेतनभोगी टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया सरल है, जिन्हें फॉर्म ITR-1 का उपयोग करना होता है। यह फॉर्म उन निवासियों के लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो सैलरी, गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5000 तक) और बैंक एफडी या अन्य निवेशों से ब्याज आय से है।
आईटीआर-1 में शामिल नहींबिजनेस और प्रोफेशन्स से लाभ, पूंजीगत लाभ, एक से अधिक गृह संपत्ति से इनकम, और लॉटरी से इनकम शामिल नहीं हैं।
रोजगार का नेचरवेतनभोगी टैक्सपेयर्स को अपनी नौकरी की प्रकृति बतानी चाहिए, जैसे केंद्र सरकार का कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी, पीएसयू का कर्मचारी, पेंशनभोगी, या प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी।
आवश्यक दस्तावेजAIS डाउनलोड करें और फॉर्म 16, मकान किराया रसीद (यदि लागू हो), निवेश भुगतान प्रीमियम रसीदें (यदि लागू हो) रखें। इन्हें ITR के साथ संलग्न नहीं करना चाहिए, केवल मूल्यांकन और जांच के लिए टैक्स अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए रखें।
पहले से चुकाया गया टैक्सटैक्सपेयर्स को टीडीएस या टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित टैक्स) का डेटा AIS और फॉर्म 26AS से प्राप्त करना चाहिए और इसे रिटर्न में दिखाए गए टैक्स के अनुरूप करना चाहिए।
पिछले दो वर्षों का आईटीआरचालू वर्ष के साथ-साथ पिछले दो वर्षों का आईटीआर (ITR-U) दाखिल किया जा सकता है।
आईटीआर दाखिल करने से पहलेआधार और पैन लिंक करें। बैंक अकाउंट वेरिफाई करें। सही ITR फॉर्म चुनें, गलत फॉर्म से दाखिल रिटर्न को दोषपूर्ण माना जाएगा और संशोधित ITR दाखिल करना होगा।

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