EPFO Delink Circular: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को एक बड़ी राहत दी है। अक्सर पीएफ खाताधारकों को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता था जिसे ठीक करना पहले बेहद मुश्किल था वह है 'गलत मेंबर आईडी' (Wrong Member ID) का यूएएन (UAN) से जुड़ जाना। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए गलत आईडी को डी-लिंक (De-link) करने की सुविधा बढ़ा दी है। अब आप बिना ऑफिस के चक्कर काटे, ऑनलाइन तरीके से इस झंझट से छुटकारा पा सकते हैं।
EPFO अकाउंट से गलत आईडी हटाना हुआ आसान, अब घर बैठे सुलझ जाएगा UAN का झंझट
गलत आईडी जुड़ने से क्या होती थी परेशानी?
जब भी आप नौकरी बदलते हैं, तो आपकी पुरानी कंपनी का पीएफ बैलेंस नई कंपनी के आईडी में ट्रांसफर होता है। कई बार तकनीकी खराबी या कंपनी की गलती से आपके यूएएन में किसी दूसरे व्यक्ति की मेंबर आईडी जुड़ जाती थी या फिर आपकी ही आईडी दो बार दिखने लगती थी। ऐसी स्थिति में पीएफ का पैसा निकालने (Withdrawal) या पेंशन का क्लेम करने में बड़ी रुकावट आती थी। पुरानी व्यवस्था में इसे ठीक कराने के लिए ईपीएफओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे और लंबा समय लगता था।
ईपीएफओ की नई सुविधा और राहत
ईपीएफओ ने अब अपने पोर्टल पर एक विशेष प्रावधान किया है जिसके तहत सब्सक्राइबर्स गलत तरीके से जुड़ी मेंबर आईडी को हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस नई सुविधा का मुख्य उद्देश्य डेटा को क्लीन करना और यह सुनिश्चित करना है कि एक यूएएन के साथ केवल सही और वैध मेंबर आईडी ही जुड़ी रहे। इस बदलाव से उन लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जिनकी पीएफ निकासी सिर्फ इसलिए अटकी हुई थी क्योंकि उनके प्रोफाइल में 'मल्टीपल' या 'गलत' आईडी शो हो रही थी।
कैसे काम करती है यह प्रक्रिया?
अगर आपके यूएएन में भी कोई ऐसी आईडी दिख रही है जो आपकी नहीं है या गलत है, तो आप इसे डी-लिंक करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ के 'Unified Member Portal' पर लॉग-इन करना होगा। वहाँ 'Online Services' टैब के अंदर आपको मेंबर डिटेल्स को मैनेज करने का विकल्प मिलता है। ध्यान रहे कि गलत आईडी हटाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज या कंपनी की ओर से क्लेरिफिकेशन देना पड़ सकता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह आईडी वाकई गलत जुड़ी है।
गलत आईडी हटाने की सुविधा का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि जिस आईडी को आप हटा रहे हैं, वह वाकई आपकी नहीं है। अगर आपने गलती से अपनी किसी पुरानी (सही) कंपनी की आईडी हटा दी, तो उस कंपनी में जमा आपका पीएफ फंड मुश्किल में पड़ सकता है। साथ ही, आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपके यूएएन से लिंक होना अनिवार्य है ताकि आप ओटीपी के जरिए इस रिक्वेस्ट को वेरिफाई कर सकें।
