EPFO के नियमों के मुताबिक, हर पीएफ खाताधारक के लिए 'ई-नॉमिनेशन' (e-Nomination) करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपके पीएफ खाते से जुड़े कई काम रुक सकते हैं, जैसे कि एडवांस पीएफ निकालना या पेंशन का दावा करना। ऑनलाइन नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहले, आपका यूएएन (UAN) एक्टिवेट होना चाहिए और वह आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के अंत में वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी (OTP) आता है। इसके अलावा, आप जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उनका आधार नंबर, एक पासपोर्ट साइज फोटो (डिजिटल फॉर्मेट में), बैंक अकाउंट डिटेल्स और उनका पता आपके पास होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं आप कैसे EPFO में घर बैठे नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं।
कैसे अपडेट करें नॉमिनी?
नॉमिनी बदलने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के आधिकारिक 'एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड' (EPFO Member Unified Portal) की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको अपना 12 अंकों का यूएएन नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालकर 'लॉगिन' (Login) करना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने एक पॉप-अप विंडो खुल सकती है जो आपको ई-नॉमिनेशन करने के लिए कहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप होमपेज पर ऊपर दिए गए मेन्यू बार में जाकर 'मैनेज'टैब पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेन्यू में से 'ई-नॉमिनेशन' (e-Nomination) वाले विकल्प को चुनें।
अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जहां आपकी प्रोफाइल से जुड़ी जानकारियां दिखाई देंगी। यहां आपसे पूछा जाएगा कि 'क्या आपका कोई परिवार है?' (Having Family?). आपको यहां 'यस' पर क्लिक करना है। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपने नए नॉमिनी की पूरी डिटेल्स भरनी होगी। यहां नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, उनके साथ आपका रिश्ता, उनका स्थायी पता और उनका आधार नंबर ध्यानपूर्वक दर्ज करें। इसके बाद आपको नॉमिनी की एक साफ डिजिटल फोटो भी अपलोड करनी होगी। अगर आप एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो 'ऐड रो' पर क्लिक करके दूसरे सदस्य की जानकारी भी जोड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए 'सेव फैमिली डिटेल्स' बटन पर क्लिक करें।
अब सेलेक्ट करें शेयर डिक्लेरेशन
इसके बाद अगला चरण 'शेयर डिक्लेरेशन' का आता है। यहां आपको यह तय करना होता है कि आप अपने पीएफ फंड का कितना प्रतिशत हिस्सा उस नॉमिनी को देना चाहते हैं। अगर एक ही नॉमिनी है, तो आप '100%' लिख सकते हैं और अगर दो हैं, तो आप इसे अपनी इच्छा से (जैसे 50-50 या 60-40) बांट सकते हैं। हिस्सेदारी तय करने के बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' (Save EPF Nomination) पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपकी नॉमिनी डिटेल्स सिस्टम में सुरक्षित हो जाएंगी, लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसे कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर करना होगा।
आपको स्क्रीन पर दिख रहे 'ई-साइन' (e-Sign) वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यह आपको आधार आधारित वेरिफिकेशन पेज पर ले जाएगा। यहाँ आपको अपना खुद का आधार नंबर डालना होगा और 'गेट ओटीपी' (Get OTP) पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को निर्धारित बॉक्स में दर्ज करें और 'सबमिट' बटन दबा दें। ओटीपी वेरिफाई होते ही आपका ई-नॉमिनेशन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा और स्क्रीन पर 'सक्सेस' का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी अपनी कंपनी या पीएफ ऑफिस में जमा करने की जरूरत नहीं है।
