शादी के नाम पर 1-2 नहीं बल्कि 5 बार निकाल सकते हैं EPFO से पैसा, जानें कैसे?

EPFO अपने खाताधारकों को शादी के खर्चों के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 बार पीएफ एडवांस निकालने की सुविधा देता है। कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी होने पर आप अपने पीएफ बैलेंस का 50% तक ऑनलाइन निकाल सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए संकट या महत्वपूर्ण अवसरों के समय अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना अब काफी आसान हो गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि पीएफ फंड का इस्तेमाल केवल रिटायरमेंट के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन के बड़े फैसलों और जरूरतों, विशेष रूप से शादी-ब्याह के खर्चों को पूरा करने के लिए ईपीएफओ अपने अंशधारकों को एडवांस के रूप में पैसे निकालने की विशेष छूट देता है। पीएफ खाते से शादी के लिए केवल एक बार ही नहीं, बल्कि अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 बार तक पैसे निकाले जा सकते हैं। यह नियम न केवल सदस्य की स्वयं की शादी के लिए लागू होता है, बल्कि उनके बच्चों (बेटा या बेटी) और भाई-बहन की शादी के लिए भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यह योजना उन मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी वित्तीय राहत बनकर सामने आती है, जिन्हें शादी के दौरान अचानक बड़ी रकम का इंतजाम करना पड़ता है।

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शादी के नाम 1-2 नहीं बल्कि 5 बार निकाल सकते हैं EPFO से पैसा, जानें कैसे?

कब निकाल सकते हैं शादी के लिए पैसा?

शादी के नाम पर पीएफ से एडवांस राशि निकालने के लिए ईपीएफओ ने कुछ स्पष्ट नियम और पात्रता शर्तें तय की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ईपीएफ सदस्य की कुल सरकारी या निजी नौकरी का सेवाकाल कम से कम 7 वर्ष का होना चाहिए। यदि आपकी कुल सेवा अवधि 7 साल से कम है, तो आप शादी के आधार पर पीएफ निकासी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, निकासी योग्य राशि की भी एक निश्चित सीमा तय की गई है। सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा कुल योगदान (एंप्लॉयर और एम्प्लोयी का अंशदान) और उस पर मिले ब्याज के योग का अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी रिटायरमेंट की मुख्य पूंजी का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित रहे, जबकि तत्कालीन जरूरत भी पूरी हो सके।

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