अब नहीं अटकेगा इंश्योरेंस क्लेम! 24 घंटे की शर्त हुई पुरानी; अस्पताल में 2 घंटे भर्ती होने पर भी मिलेगा कवर

Health Insurance Claim 2 hour Rule: हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम (Health Insurance Claim) को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह डर रहता है कि अगर वे 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती हुए, तो उनका दावा खारिज हो जाएगा। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि कई तरह के इलाज और डे-केयर ट्रीटमेंट के लिए अब 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना अनिवार्य नहीं है।

Health Insurance Claim 2 hour Rule: क्या आपको भी लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती रहने की शर्त पूरी करना जरूरी है। अगर हां, तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने को लेकर यह जानकारी और भी जरूरी हो जाती है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर भी हेल्थ इंश्योरेंस का दावा किया जा सकता है । जी हां, जहां पहले ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में दावा दायर करने के लिए कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक होता था। वहीं, अब कई बीमा कंपनियां कुछ चुनिंदा योजनाओं के साथ इस शर्त को पूरा न करने पर भी दावा स्वीकार कर रही हैं।

Health Insurance Claim 2 hour Rule

अब 24 घंटे भर्ती जरूरी नहीं, केवल 2 घंटे में भी मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम! (Photo: iStock)

24 नहीं 2 घंटे की शर्त करें बस पूरी

कई बीमा कंपनियां चुनिंदा योजनाओं के तहत 2 घंटे या उससे अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर भी दावा स्वीकार कर रही हैं, इनमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट योजना, केयर अल्टीमेट केयर योजना, निवा बूपा रीएश्योर 2.0 योजना, बजाज एलियांज माई हेल्थ केयर योजना और केयर सुप्रीम योजना शामिल हैं।

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