स्टूडेंट्स पर GST की मार, हॉस्टल में रहना होगा महंगा, जानें कितना लगेगा टैक्स

GST On Hostel Accommodation: श्रीसाई लक्ज़री स्टे एलएलपी को सुनाए गए अग्रिम फैसले में, एएआर ने कहा कि जीएसटी छूट 17 जुलाई, 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट आदि द्वारा दी जाने वाली हाउसिंग सर्विसेज पर डेली 1,000 रुपये तक के शुल्क पर लागू थी।

KEY HIGHLIGHTS
  • हॉस्टल पर लगेगा 12 फीसदी टैक्स
  • छात्रों पर बढ़ेगा बोझ
  • एएआर ने दिया फैसला

GST On Hostel Accommodation: स्टूडेंट्स को हॉस्टल आवास के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (Authority of Advance Ruling) या एएआर (AAR) के दो अलग-अलग मामलों में दिए गए फैसलों में कहा गया है कि भुगतान किए जाने वाले किराए पर 12 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगेगा। एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि हॉस्टल हाउसिंग यूनिट्स की तरह हैं और इसलिए इन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी।

GST On Hostel Accommodation

हॉस्टलों पर लगेगा जीएसटी

एएआर की लखनऊ पीठ के अनुसार 1,000 रुपये से कम खर्च वाले हॉस्टल आवास पर जीएसटी लगेगा। इस तरह हॉस्टल का डेली किराया 100-200 रु भी होगा तो भी उस पर जीएसटी लगेगा।

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