दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ी राहत, अब होंगे 5% और 18% के सिर्फ दो नए टैक्स स्लैब; 22 सितंबर से होंगे लागू

​जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा काउंसिल ने सर्वसम्मति से जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में सहमति व्यक्त की है। अब सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत दो स्लैब होंगे। लग्जरी वस्तुओं को 40 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है। 12 और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है।

GST New Tax Slab: जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अब सिर्फ दो स्लैब होंगे यानी 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। लग्जरी वस्तुओं जैसे तंबाकू, पान मसाला को 40 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है। 12 और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। काउंसिल की बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे।

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GST पर सरकार का बड़ा फैसला, अब होंगे 5% और 18% के दो नए स्लैब।(फोटो साभार: पीटीआई)

GST में बड़े बदलाव

आम आदमी के लिए किया गया यह फैसला: निर्मला सीतारमण

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज़्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है... श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी।"

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