GST New Rule: भरते हैं GST रिटर्न, एक सितंबर से पहले कर ले ये काम, नहीं तो अटक जाएगा ये काम

GST New Rule: जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (GST) में फर्जी तथा धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों की समस्या से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।

GST New Rule:वैध बैंक खाते का ब्योरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता एक सितंबर से जीएसटी अधिकारियों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने एक परामर्श में यह बात कही है।जीएसटी नियम 10ए के अनुसार, करदाता को पंजीकरण की तिथि से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का डिटेल देना जरूरी है। यानी फॉर्म जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा (आईएफएफ) का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो, उसके लिए डिटेल देनी होगी

GST

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग

एक सितंबर से नहीं कर पाएंगे ये काम

जीएसटीएन ने 23 अगस्त को जारी परामर्श में कहा कि यह नियम एक सितंबर, 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए अगस्त, 2024 से आगे की कर अवधि के लिए करदाता जीएसटी प्लेटफॉर्म पर अपने पंजीकरण विवरण में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए बिना जीएसटीआर-01/आईएफएफ (जैसा भी मामला हो) दाखिल नहीं कर पाएंगे।

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