GST Cut का नोटिफिकेशन हो गया जारी, 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी नई दरें

जीएसटी व्यवस्था के तहत प्राप्त राजस्व को केंद्र एवं राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर पांच और 18 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा।

GST cut Rate: वित्त मंत्रालय ने उत्पादों के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की दरें अधिसूचित कर दी हैं। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। इस अधिसूचना के बाद राज्यों को भी अपने स्तर पर राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की दरें अधिसूचित करनी होंगी।

GST Reform

केंद्रीय माल एवं सेवा कर की नई दरों की अधिसूचना हुई जारी। (फोटो क्रेडिट- iStock)

जीएसटी व्यवस्था के तहत प्राप्त राजस्व को केंद्र एवं राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर पांच और 18 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा।

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