GST Council के फैसलेः सिने हॉल में खाने-पीने के सामान पर सिर्फ 5% टैक्स, मगर ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% कर, ये दवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर

  • Curated by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Jul 11, 2023, 09:55 PM IST

GST Council 50th Meeting Details: दरअसल, यह जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक थी, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शरीक हुए। मीटिंग की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘जीएसटी परिषद - यात्रा की ओर 50 कदम’ शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की।

GST Council 50th Meeting Details: जीएसटी परिषद (GST Council) ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने के सामान पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर सिर्फ पांच फीसदी कर दिया है। यही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming), कसीनो (Casinos) और घुड़दौड़ (Horse Racing) पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर सहमति जताई है। खास बात यह है कि यह टैक्स पूर्ण अंकित मूल्य (Full Face Value) पर लगाया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, जीएसटी कानून में बदलाव कर यह बताया जाएगा कि ये तीन (ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो व घुड़दौड़) आपूर्ति लॉटरी और सट्टेबाजी की तरह कार्रवाई योग्य दावे नहीं हैं।

Online Gaming

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइलः आईस्टॉक)

यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार (11 जुलाई, 2023) को हुई जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग से जुड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया- जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा, दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। बैठक में निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला हुआ है और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ पर जीएसटी लगेगा और इनमें दांव पर लगाई जाने वाली समूची राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

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