1 सितंबर से नपेंगे हलवाई और बेकरी वाले! 15 दिन से ज्यादा चीनी जमा की तो होगी कड़ी कार्रवाई!

त्योहारी सीजन से पहले चीनी की जमाखोरी और बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 1 सितंबर से हलवाई, बेकरी और थोक खरीदारों के लिए चीनी भंडारण (Sugar Stock Limit) के नियम बदल दिए गए हैं।

आगामी त्योहारी सीजन के दौरान देश में चीनी की सप्लाई को सुचारू बनाए रखने और इसकी आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चीनी की जमाखोरी (Hoarding) और कालाबाजारी को रोकने के लिए थोक विक्रेताओं, बड़े रिटेलर्स, बेकरी व्यवसायियों और मिठाई उत्पादकों (हलवाइयों) के लिए चीनी के भंडारण की सीमा और उसकी समय-अवधि को लेकर नए और सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम 1 सितंबर से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिए जाएंगे।

Sugar

1 सितंबर से नपेंगे हलवाई और बेकरी वाले!

कितने दिन की चीनी रख सकते हैं?

सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब बड़े खरीदार या इंडस्ट्रियल यूजर्स अपने पास केवल 15 दिनों की खपत के बराबर ही चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। इससे पहले तक यह सीमा 30 दिनों के लिए तय की गई थी, जिसे अब घटाकर आधा कर दिया गया है। यानी अब किसी भी बेकरी, हलवाई या फूड प्रोसेसिंग यूनिट को अपनी 15 दिन से अधिक की आवश्यकता का चीनी स्टॉक जमा करके रखने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी व्यापारी या संस्थान के पास निर्धारित समय-सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक पाया जाता है, तो उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

End of Feed