चीनी कीमतों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकेगा स्टॉक

Sugar Price Control: केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए डीलरों पर 30 दिन की स्टॉक सीमा और 4,000 क्विंटल की अधिकतम सीमा लागू की है। यह नियम 1 अगस्त से प्रभावी होगा।

Sugar Price Control : चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब देश में कोई भी चीनी डीलर 30 दिन से ज्यादा समय तक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही डीलरों के लिए अधिकतम 4,000 क्विंटल चीनी रखने की सीमा तय (Sugar stock limit) कर दी गई है। सरकार का यह फैसला घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह नया नियम 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले चीनी व्यापारियों और डीलरों के लिए स्टॉक रखने की कोई तय सीमा नहीं थी। हालांकि, सरकार पहले से ही चीनी मिलों के लिए हर महीने बिक्री का कोटा निर्धारित करती रही है।

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चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट

तीन महीने में बढ़ी चीनी की कीमतें

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब पिछले कुछ महीनों में चीनी की एक्स-मिल कीमतों में तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमत करीब 39 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 45 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद सरकार ने बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक सीमा लगाने का निर्णय लिया। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 के तहत यह आदेश जारी किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी चीनी डीलर चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक उसका भंडारण नहीं कर सकता। साथ ही किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी स्टॉक में रखने की अनुमति नहीं होगी।

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