GST: नेचुरल गैस और एटीएफ को GST के दायरे में लाने की तैयारी, सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 15, 2024, 08:32 PM IST

Natural Gas and ATF under GST: मौजूदा समय में नेचुरल गैस और एटीएफ दोनों ही जीएसटी से बाहर हैं और इन पर कई केंद्रीय और राज्य टैक्स लगते हैं। अंतिम प्रस्ताव जीएसटी परिषद की अगली बैठक में उसके समक्ष रखे जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने और आंकड़े मांगे हैं।

Natural Gas and ATF under GST: सरकार ने नेचुरल गैस और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम प्रस्ताव जीएसटी परिषद की अगली बैठक से पहले रखे जाने की उम्मीद है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ बैठक की और अधिक आंकड़े मांगे हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने इसके प्रभाव पर वित्त मंत्रालय के समक्ष एक प्रेजेंटेशन भी दिया है।

Natural Gas and ATF under GST

दो बैठकें हो चुकी हैं

ईटी नाउ के रिपोर्टर प्रकाश प्रियदर्शी ने इस बात की पुष्टि की है। प्रियदर्शी ने कहा कि वित्त मंत्रालय के साथ औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी हितधारकों के साथ सक्रिय विचार-विमर्श चल रहा है। पिछले दो महीनों में ऐसी दो बैठकें हो चुकी हैं और तेल मंत्रालय ने इसके समग्र प्रभाव पर वित्त मंत्रालय के समक्ष एक डिटेल प्रजेंटेशन दिया है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात समेत प्रमुख राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत हैं। इस मुद्दे पर इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसके साथ ही, अंतिम प्रस्ताव जीएसटी परिषद की अगली बैठक में उसके समक्ष रखे जाने की संभावना है।

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