PPF And Senior Citizen Scheme:सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए नियमों में बड़ी राहत दी है।नए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोलने को तीन महीने का समय मिलेगा, जबकि वर्तमान में यह अवधि एक महीने की है। वहीं पीपीएफ के समय से पहले बंद करने के नियमों में बदलाव किया गया है।
छोटी बचत योजनाओं में बदलाव
क्या हुआ बदलाव
सरकार द्वारा जारी 9 नंवबर को जारी अधिसूचना के अनुसार कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है। अभी एक महीने के अंदर खाता खोलना अनिवार्य था। साथ ही परिपक्वता की तारीख या विस्तारित परिपक्वता की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज मिलेगा।
वहीसार्वजनिक भविष्य निधि के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं।अधिसूचना में कहा गया कि इस योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के तहत समय से पहले निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यदि पांच साल की अवधि वाले खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज देय होगा।मौजूदा नियमों के अनुसार उक्त स्थिति में तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर से ब्याज दिया जाता है।
छोटी बचत योजनाओं पर सरकार की गारंटी
छोटी बचत योजनाओं पर भारत सरकार की गारंटी मिलती है। इसके तहत पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक, सुकन्या समृद्धि, आरडी, किसान विकास पत्र जैसी 9 योजनाएं चलाती है। यह योजनाएं पोस्ट ऑफिस और बैंकों द्वारा चलाई जाती हैं। इस समय सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिक योजना और सुकन्या समृद्धि पर मिलता है। वरिष्ठ नागरिक योजना पर 8.2 फीसदी और सुकन्या समृद्धि पर 8.0 फीसदी ब्याज मिलता है।
