क्या लॉकर में रखे सोने पर भी देना पड़ता है टैक्स? क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम

क्या बैंक लॉकर में रखा आपका सोना इनकम टैक्स की रडार पर है? नियम के मुताबिक, सिर्फ सोना 'रखने' पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसकी घोषित आय से मिलान जरूरी है। शादीशुदा महिलाओं के लिए 500 ग्राम तक की छूट है। बिना रसीद या आय प्रमाण के सीमा से अधिक सोना मिलने पर भारी जुर्माना लग सकता है।

भारत में सोना केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि सुरक्षा और परंपरा का प्रतीक है। अक्सर लोग अपनी गाढ़ी कमाई से सोना खरीदते हैं और उसे सुरक्षा के लिहाज से बैंक लॉकर में रख देते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में रहता है, वह यह है कि क्या लॉकर में रखे इस सोने पर भी इनकम टैक्स (Income Tax) देना पड़ता है? इसका सीधा जवाब यह है कि अकेले सोने के 'रखने' पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन वह सोना कहां से आया और उसकी कीमत आपकी घोषित आय (Income) से मेल खाती है या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने बैंक लॉकर में सोना रखते हैं, तो आयकर विभाग यह मानकर चलता है कि वह आपकी संपत्ति का हिस्सा है। अगर कभी आयकर विभाग की जांच या छापेमारी होती है, तो आपको उस सोने का 'सोर्स' यानी स्रोत बताना होगा। अगर आपके पास उस सोने को खरीदने की रसीदें हैं या वह आपको विरासत में मिला है और आपके पास उसके पुख्ता सबूत हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।

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क्या है इनकम टैक्स नियम?

इनकम टैक्स विभाग ने बिना किसी रसीद के सोना रखने की एक निश्चित सीमा (Limit) तय की है, जिसे 'स्त्रीधन' और पारिवारिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार, एक विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम, एक अविवाहित महिला 250 ग्राम और एक पुरुष 100 ग्राम तक सोने के आभूषण बिना किसी आय प्रमाण (Invoices) के रख सकते हैं। इस निर्धारित सीमा के भीतर रखे गए सोने को आयकर विभाग आमतौर पर जब्त नहीं करता है। हालांकि, अगर आपके लॉकर में इस सीमा से अधिक सोना मिलता है और आपके पास उसे खरीदने का कोई वैध बिल या स्रोत नहीं है, तो उसे 'अघोषित संपत्ति' माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उस सोने की कुल कीमत पर भारी टैक्स और जुर्माना (Penalty) लगाया जा सकता है, जो आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकता है। इसलिए, हमेशा यह सलाह दी जाती है कि आप जो भी सोना खरीदें, उसका पक्का बिल संभाल कर रखें।

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