ग्राहकों की शिकायत पर FSSAI का बड़ा एक्शन, स्विगी इंस्टामार्ट को भेजे 9 नोटिस

FSSAI की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर गलत, अमान्य या मौजूद ही नहीं थे। वहीं, कुछ खाद्य कारोबारियों को उनके आधिकारिक पंजीकरण से अलग नामों से प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया था।

खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई (FSSAI) ने सड़े-गले, एक्सपायर और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की सप्लाई से जुड़ी शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। एफएसएसएआई ने बताया कि उसे कई उपभोक्ताओं से शिकायतें मिली थीं कि इंस्टामार्ट के जरिए एक्सपायर, खराब, दूषित और खाने के लिए असुरक्षित खाद्य सामान की डिलीवरी की गई। इन शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए कंपनी को नोटिस भेजे गए हैं।

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एफएसएसएआई ने स्विगी को भेजा नोटिस।

नियामक के मुताबिक, एक मामले में शिशु पोषाहार (बेबी फूड) का उत्पाद बेहद खराब हालत में मिला। जांच में उसके दूषित होने और गलत तरीके से स्टोर किए जाने के संकेत मिले। हैरानी की बात यह रही कि ग्राहक द्वारा उत्पाद लौटाने के बाद भी वही सामान दोबारा भेजे जाने का आरोप है। इसके अलावा, शिकायतों में खराब अंडे, खराब दूध और क्षतिग्रस्त पैक वाले डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों की डिलीवरी का भी जिक्र किया गया है।

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