रिटायरमेंट के बाद PF निकाला या नहीं? चूक गए तो डूब जाएगा आपका ब्याज! EPFO ने किया अगाह

EPFO ने सदस्यों को सलाह दी है कि वे ब्याज के नुकसान से बचने के लिए रिटायरमेंट के बाद तय समय-सीमा के भीतर अपना पीएफ फंड जरूर निकाल लें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी और सलाह जारी की है। संगठन ने ईपीएफ (EPFO) खातों केनिष्क्रिय (इनऑपरेटिव) होने से जुड़े बुनियादी नियमों को स्पष्ट किया है, ताकि खाताधारक अपने जमा पैसों पर ब्याज का नुकसान उठाने से बच सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर जारी एक पोस्ट के माध्यम से EPFO ने इस बात पर जोर दिया है कि तय समय-सीमा के भीतर पात्र ईपीएफ राशि की निकासी करना सदस्यों के वित्तीय लाभ के लिए कितना जरूरी है।

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PF खाताधारकों सावधान!

क्या होता है इनऑपरेटिव अकाउंट?

EPFO के नियमानुसार, जब किसी सदस्य की नौकरी छूट जाती है या वह अपने पीएफ खाते में योगदान देना बंद कर देता है, और एक तय अवधि तक उस खाते में कोई नया अंशदान नहीं आता, तो वह खाता 'इनऑपरेटिव' यानी निष्क्रिय की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद खाते पर मिलने वाला ब्याज प्रभावित हो सकता है या बंद हो सकता है। इसी नुकसान से बचाने के लिए ईपीएफओ ने दो प्रमुख स्थितियां स्पष्ट की हैं, जिनमें सदस्यों को तुरंत कदम उठाना चाहिए।

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