EPFO Rules: रिटायरमेंट के बाद भी चाहिए PF पर ब्याज? जान लें ये '3 साल' वाला नियम, वरना खाली रह जाएगा हाथ!

रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग पीएफ (PF) के पैसे को खाते में ही छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इस पर सुरक्षित ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन ईपीएफओ (EPFO) का एक ऐसा नियम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आपको बताते हैं रिटायरमेंट के बाद 3 साल वाला नियम?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए रिटायरमेंट के बाद का समय वित्तीय नियोजन (Financial Planning) के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोग अपने पीएफ (PF) का पैसा तुरंत नहीं निकालते, यह सोचकर कि फंड सुरक्षित है और इस पर सरकारी ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ खाते पर ब्याज मिलने की एक समय सीमा (Deadline) होती है? ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने पर आपका खाता 'इन-ऑपरेटिव' (Inoperative) यानी निष्क्रिय हो जाता है, जिसके बाद ब्याज मिलना बंद हो सकता है।

EPFO

क्या है EPFO का 3 साल वाला नियम?

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, जब कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसके पीएफ खाते पर अगले 36 महीने यानी 3 साल तक ब्याज मिलना जारी रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद पैसा नहीं निकाला, तो भी अगले 3 साल तक आपका पैसा सरकारी ब्याज दर के हिसाब से बढ़ता रहेगा। हालांकि, अगर इन 36 महीनों के दौरान आपने पैसा निकालने के लिए आवेदन नहीं किया या अपने खाते में कोई नया अंशदान (Contribution) नहीं किया, तो 3 साल बाद आपके खाते को 'इन-ऑपरेटिव' घोषित कर दिया जाता है। एक बार खाता इन-ऑपरेटिव होने के बाद उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

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