EPFO Pension Rule: बीच में नौकरी छोड़ी तो क्या मिलेगी पेंशन? जानें क्या है नियम

EPFO में जमा रकम लोगों के एमर्जेन्सी फंड की तरह काम करती है जो आप जरुरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार लोग नौकरी करते करते बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें महीने कितनी पेंशन मिलेगी?

EPFO या कर्मचारी भविष्य निधि (Provident Fund) में हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा और कंपनी की ओर से योगदान जमा किया जाता है। यह योजना सैलरीड लोगों के लिए एक तरह की बचत और सुरक्षा योजना की तरह काम करती है। आप जरूरत पड़ने पर इस फंड से पैसे निकाल भी सकते हैं। इसी PF का एक हिस्सा पेंशन (EPS - Employee Pension Scheme) के लिए भी रखा जाता है। जब आप 10 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं, तो आपके योगदान के आधार पर रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप 10 साल की नौकरी करने के बाद सर्विस छोड़ देते हैं, तो पेंशन का क्या होगा?

EPFO

EPFO का नियम क्या कहता है?

EPFO के नियम के अनुसार, पेंशन के लिए न्यूनतम सर्विस पीरियड 10 साल होना जरूरी है। यानी अगर आप 10 साल से कम नौकरी करते हैं, तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी कर लेते हैं, तो 58 साल की उम्र के बाद आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल पेंशन की राशि न्यूनतम ₹1,000 से लेकर अधिकतम ₹7,500 प्रति माह तक हो सकती है।

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