EPFO के नए नियम लागू, PF, पेंशन और बीमा क्लेम में 20 दिन से ज्यादा देरी पर अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

कर्मचारियों के PF, पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़े दावों को निपटाने में तेजी लाने के लिए लेबर मिनिस्ट्री ने नए EPFO नियम लागू किए हैं। क्लेम सेटलमेंटमेंट में 20 दिन से ज्यादा की देरी अधिकारियों को भारी पड़ेगी।

EPFO New Rules : कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (PF), पेंशन और बीमा से जुड़े काम अब पहले से ज्यादा तेज और जवाबदेह तरीके से करने की तैयारी की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) के तहत Employees' Provident Funds Scheme, 2026, Employees' Pension Scheme, 2026 और Employees' Deposit-Linked Insurance (EDLI) Scheme, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नई योजनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और कर्मचारियों के क्लेम का समय पर निपटान सुनिश्चित करना है।

EPFO New rules

लेबर मिनिस्ट्री ने जारी किए नए नियम

20 दिन में क्लेम नहीं निपटाया तो लगेगा 12% इंटरेस्ट

नई योजनाओं के तहत यदि भविष्य निधि (PF), पेंशन या समूह बीमा (EDLI) से जुड़ा कोई दावा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा होने के बावजूद 20 दिनों के भीतर नहीं निपटाया जाता है, तो संबंधित आयुक्त (Commissioner) पर कार्रवाई हो सकती है। योजना में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि बिना पर्याप्त कारण के देरी होने पर 12% सालाना की दर से पेनल इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। यह ब्याज लाभार्थी की राशि पर निकाला जाएगा और इसकी वसूली संबंधित आयुक्त के वेतन से की जा सकती है।

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